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फ़रवरी 16, 2026
RBI imposes monetary penalty on Matoshri Mahila Sahakari Bank Limited, Parner, Maharashtra

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 13, 2026, imposed a monetary penalty of ₹40,000/- (Rupees Forty Thousand only) on Matoshri Mahila Sahakari Bank Limited, Parner, Maharashtra (the bank), for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 13, 2026, imposed a monetary penalty of ₹40,000/- (Rupees Forty Thousand only) on Matoshri Mahila Sahakari Bank Limited, Parner, Maharashtra (the bank), for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

फ़रवरी 12, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 05, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 05, 2026
RBI imposes monetary penalty on The Jeypore Co-operative Urban Bank Limited, Odisha

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on The Jeypore Co-operative Urban Bank Limited, Odisha (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949. 

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on The Jeypore Co-operative Urban Bank Limited, Odisha (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949. 

फ़रवरी 05, 2026
RBI imposes monetary penalty on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Tripura

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

जनवरी 29, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, राजापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, राजापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जनवरी 22, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री कन्यक नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 20 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, श्री कन्यक नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भवन-निर्माताओं/संविदाकर्ताओं के लिए अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 20 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, श्री कन्यक नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भवन-निर्माताओं/संविदाकर्ताओं के लिए अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

जनवरी 19, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नंदुरा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंदुरा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि नंदुरा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंदुरा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक /अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि नंदुरा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंदुरा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक /अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों

जनवरी 05, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने संख्या फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2025 के आदेश द्वारा, संख्या फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री पर दिशानिर्देश' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹40,000 (चालीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2025 के आदेश द्वारा, संख्या फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री पर दिशानिर्देश' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹40,000 (चालीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जनवरी 05, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाहा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा शाहा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘उचित व्यवहार संहिता' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 जनवरी 2026 के आदेश द्वारा शाहा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘उचित व्यवहार संहिता' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 17, 2026